कैरी बैग के ग्राहक से लिए पैसे, ठोका 35 हजार रुपए का जुर्माना
मुंबई । लखनऊ में एक निजी रिटेल स्टोर में किए गए कैरी बैग शुल्क के अपराध पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कठोर कार्रवाई की। ग्राहक से 18 रुपए कैरी बैग के नाम पर वसूलते समय रिटेल स्टोर को 35 हजार 18 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में यह मामला दर्ज किया गया था जब एक ग्राहक ने शॉपिंग सेंटर में एक कैरी बैग को खरीदने पर 18 रुपए की मांग पर विरोध किया था। ग्राहक के अधिवक्ता ने बताया कि उनके क्लाइंट को वसूला गया धन वापस करने के लिए उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में अदालती फैसले किया और कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरदस्ती वसूला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रिटेल स्टोर पर 18 रुपए के वसूले के साथ साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
चारधाम यात्रा अपडेट: मद्महेश्वर-तुंगनाथ के कपाट खुलने की तारीख कल घोषित, डीएम की निगरानी में होंगे अनुष्ठान
9 साल से खाली पद पर विपक्ष आक्रामक, सरकार से जवाब तलब
Kedarnath Yatra 2026 की तैयारियां तेज, धाम में अधिकारियों ने किया निरीक्षण
राजनीतिक विवाद बढ़ा, राहुल गांधी के बयान ने मचाया सियासी तूफान
नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज, 15 को बिहार में बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम संभव
फरमान खान केस में बड़ा अपडेट, कोर्ट ने राहत दी
नियम तोड़ने पर नहीं मिली छूट, पुलिसवालों पर भी कार्रवाई